🚜 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना – UP में किसान दुर्घटना सहायता
📄 Short Description
यह योजना उन किसानों या उनके परिजनों को खर्चीय सहायता प्रदान करती है, जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या 60% से अधिक स्थाई विकलांगता का झेलते हैं। आवेदन, लॉग‑इन, स्थिति जांच आदि सुविधाएँ आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं :contentReference[oaicite:1]{index=1}।
📅 Key Highlights
- योजना लागू: 14 सितम्बर 2019 से :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- लाभ: ₹2‑₹5 लाख तक दुर्घटना बीमा सहायता (मृत्यु/विकलांगता) :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- लाभार्थी: उम्र 18–70 वर्ष के किसान/परिजन जो दुर्घटना के शिकार हों :contentReference[oaicite:4]{index=4}
📝 Eligibility & Benefit
- प्रदेश का किसान – खतौनी में दर्ज नाम
- घटना‑कारण: दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थाई विकलांगता
- स्थायी विकलांगता ≥ 60%: बीमा राशि का भुगतान ช तय मदद
- किसान मरणोपरांत परिजन को लाभ
🧑💻 How to Apply / Check Status
- Visit: ऑफिशियल पोर्टल: Click Here
- [आवेदक लॉग‑इन] → मोबाइल OTP द्वारा लॉग इन करें :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- “आवेदन की स्थिति जाने” लिंक से अपनी स्थिति जांचें
- आवेदन अपडेट व सत्यापन – तहसील/जिला स्तर पर निकायों द्वारा
🔗 Important Links
⚠️ Disclaimer:
  CrackZoneExam केवल सूचना साझा करता है। सभी विवरण एवं समय‑सीमा के लिए कृपया आधिकारिक पोर्टल पर सत्यापित करें।
